उत्तराखंड में उद्योगों को बड़ा झटका: ओपन एक्सेस बिजली पर लगा ₹1.05 प्रति यूनिट अतिरिक्त सरचार्ज

 UPCL का नया आदेश: उत्तराखंड में 1 अप्रैल से महंगी हुई ओपन एक्सेस बिजली, जानें किन पर पड़ेगा बोझ



देहरादून। उत्तराखंड में ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने ऐसे उपभोक्ताओं पर 1.05 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त सरचार्ज लगाने का निर्णय लिया है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं और 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगी।


नियामक आयोग के निर्देश पर लिया फैसला

UPCL द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण प्रणाली के वित्तीय संतुलन को बनाए रखना है।



किन पर पड़ेगा सीधा असर?

यह सरचार्ज मुख्य रूप से राज्य के बड़े उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जिनमें शामिल हैं:

• बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ और फैक्ट्रियां।

• बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान।

• ऐसे संस्थान जो सीधे पावर एक्सचेंज या अन्य उत्पादकों से बिजली खरीदते हैं।


क्यों लगाया गया यह सरचार्ज?

ओपन एक्सेस व्यवस्था के तहत बड़े उपभोक्ता अक्सर राज्य की बिजली वितरण कंपनी (UPCL) के बजाय खुले बाजार से सस्ती बिजली खरीदते हैं। इससे राज्य की बिजली कंपनियों के राजस्व में कमी आती है, जबकि ट्रांसमिशन, नेटवर्क मेंटेनेंस और कर्मचारियों के वेतन जैसे फिक्स्ड खर्च यथावत रहते हैं। इसी वित्तीय अंतर को पाटने के लिए यह अतिरिक्त सरचार्ज लगाया गया है।


6 महीने तक लागू रहेगी व्यवस्था

UPCL ने स्पष्ट किया है कि 1.05 रुपये प्रति यूनिट का यह सरचार्ज फिलहाल अगले छह महीनों (सितंबर अंत) तक के लिए लगाया गया है। इससे उद्योगों की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे व्यापारिक क्षेत्रों में चिंता का माहौल है।





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